Traffic Challan सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर वाहन चालक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती के भी चालान काट दिया जाता है यह स्थिति किसी के लिए भी परेशानी भरी हो सकती है, खासकर जब कोई वाहन चालक सभी नियमों का पालन कर रहा हो और फिर भी उसे चालान का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाए।
अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आपको लगता है कि आपका चालान गलत तरीके से जारी किया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आप सरकारी पोर्टल और ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और गलत चालान को निरस्त करवा सकते हैं इस लेख में हम आपको बताएंगे कि गलत चालान कटने की स्थिति में क्या करें, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है और इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी।
गलत ट्रैफिक चालान पर शिकायत कहां और कैसे करें?
अगर आपका चालान गलत तरीके से काट दिया गया है, तो आप इसे चुनौती देकर इसे रद्द करवा सकते हैं इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं।
सबसे पहले, अगर आपको चालान की जानकारी SMS के माध्यम से मिली है, तो उसमें दिए गए लिंक पर जाकर चालान की स्थिति की जांच करें अगर आप समझते हैं कि चालान गलत है, तो आप ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन या अदालत में अपील करके इसे निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
अगर आप डिजिटल माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।
सबसे पहले ई-चालान पोर्टल पर जाएं और “शिकायत” विकल्प को चुनें यहां आपको चालान नंबर, वाहन नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी इसके बाद, यदि आपके पास कोई प्रमाण है जो यह साबित कर सकता है कि चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो उसे अपलोड करें और सबमिट कर दें।
इसके अलावा, कई राज्यों में ट्रैफिक पुलिस की अपनी आधिकारिक वेबसाइट होती है, जहां आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको अपनी शिकायत का एक रसीद नंबर मिलेगा, जिससे आप बाद में इसकी स्थिति की जांच कर सकते हैं।
ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन और ईमेल के माध्यम से शिकायत
अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने शहर की ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं इसके अलावा, कई राज्यों में ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक ईमेल आईडी भी होती है, जहां आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं।
उदाहरण के लिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ईमेल आईडी info@delhitrafficpolice.nic.in है इसी तरह, अन्य राज्यों की ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर उनकी ईमेल आईडी दी जाती है, जहां आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं।
नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें
अगर ऑनलाइन या हेल्पलाइन के माध्यम से समाधान नहीं मिलता है, तो आप अपने नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं वहां आपको अपनी शिकायत लिखित रूप में देनी होगी और चालान के खिलाफ अपील करनी होगी।
शिकायत दर्ज कराने के बाद, पुलिस अधिकारी आपके चालान की जांच करेंगे और अगर यह गलत पाया जाता है, तो इसे रद्द कर दिया जाएगा।
अदालत में अपील करने का विकल्प
अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत तरीके से काटा गया है और पुलिस आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रही है, तो आप अदालत में अपील कर सकते हैं इसके लिए आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में चालान की एक प्रति, अपना वाहन दस्तावेज और अन्य आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
अगर अदालत को लगता है कि आपका चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और आपको कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा।
शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
गलत चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिनमें शामिल हैं:
- चालान की कॉपी (SMS या ऑनलाइन चालान की रसीद)
- वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC)
- वाहन बीमा प्रमाणपत्र
- चालान गलत साबित करने के लिए कोई फोटो, वीडियो या अन्य प्रमाण
शिकायत के बाद आगे क्या करें?
शिकायत दर्ज करने के बाद आपको यह देखना होगा कि आपकी अपील की स्थिति क्या है अगर आपने ऑनलाइन शिकायत दर्ज की है, तो आप ई-चालान पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
अगर आपको कोई जवाब नहीं मिलता या आपकी शिकायत को अनदेखा कर दिया जाता है, तो आप उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं या अदालत में अपील कर सकते हैं।