Income Tax Senior Citizen Rule बुजुर्गों के लिए सरकार की ओर से एक शानदार खबर सामने आई है अब 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की झंझट से छुटकारा मिल सकता है केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स अधिनियम में बदलाव करते हुए यह सुविधा दी है, जिससे वृद्ध लोगों को अब सालाना टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी यह कदम उन बुजुर्गों के लिए राहतभरा है, जो केवल पेंशन और बैंक ब्याज पर निर्भर हैं।
अगर आप या आपके परिवार में कोई 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और यह जानना चाहते हैं कि इस टैक्स छूट का लाभ कैसे मिलेगा, किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है और क्या यह पूरी तरह से टैक्स माफ करने का प्रावधान है या सिर्फ रिटर्न दाखिल करने से छूट मिली है, तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें यहां हम आपको इस नए नियम की पूरी जानकारी देंगे।
किन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी इनकम टैक्स में छूट?
इस छूट का लाभ सभी वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ विशेष शर्तों को पूरा करने वाले बुजुर्ग ही इसका लाभ ले सकते हैं सरकार ने इसके लिए कुछ जरूरी मापदंड तय किए हैं, जिनके तहत यह सुविधा दी जाएगी।
शर्तें जिनके तहत टैक्स रिटर्न भरने से छूट मिलेगी
आयु 75 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी उम्र 75 साल या उससे अधिक है 75 साल से कम उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स नियमों का पालन करना होगा।
आय केवल पेंशन और बैंक ब्याज तक सीमित होनी चाहिए
इस छूट का लाभ केवल उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनकी आमदनी का स्रोत सिर्फ पेंशन और उसी बैंक से मिलने वाला ब्याज है, जहां उनकी पेंशन आती है अगर उनकी आमदनी किसी और स्रोत से हो रही है, तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा।
खाता केवल ‘निर्दिष्ट बैंक’ में होना चाहिए
सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए कुछ खास बैंकों को चुना है, जिन्हें ‘निर्दिष्ट बैंक’ कहा गया है यह छूट केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी जिनका बैंक अकाउंट इन बैंकों में है।
घोषणा पत्र भरकर बैंक में जमा करना होगा
वरिष्ठ नागरिकों को अपने बैंक में एक घोषणा पत्र जमा करना होगा, जिसमें उन्हें अपनी पूरी आमदनी का विवरण देना होगा बैंक उसी के आधार पर टैक्स की गणना करेगा और टीडीएस (Tax Deducted at Source) काटकर सरकार को जमा कर देगा।
क्या वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है
यह समझना बहुत जरूरी है कि सरकार ने केवल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट दी है, टैक्स से नहीं इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की सालाना आमदनी टैक्स के दायरे में आती है, तो उन्हें टैक्स देना ही होगा।
उदाहरण के लिए, यदि किसी बुजुर्ग की कुल आमदनी ₹5 लाख तक है, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा लेकिन यदि उनकी आमदनी ₹5 लाख से अधिक है, तो उस पर लागू टैक्स स्लैब के अनुसार बैंक टीडीएस के माध्यम से टैक्स काटेगा और जमा करेगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए इनकम टैक्स स्लैब
वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग-अलग इनकम टैक्स स्लैब निर्धारित किए गए हैं।
60 से 79 वर्ष तक के नागरिकों के लिए इनकम टैक्स स्लैब
- ₹3,00,000 तक की आमदनी – कोई टैक्स नहीं
- ₹3,00,001 से ₹5,00,000 – 5% टैक्स
- ₹5,00,001 से ₹10,00,000 – 20% टैक्स
- ₹10,00,001 से अधिक – 30% टैक्स
80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए टैक्स स्लैब
- ₹5,00,000 तक की आमदनी – कोई टैक्स नहीं
- ₹5,00,001 से ₹10,00,000 – 20% टैक्स
- ₹10,00,001 से अधिक – 30% टैक्स
इसका मतलब यह है कि 80 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को ₹5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
किन बैंकों में उपलब्ध है यह सुविधा
सरकार ने इस छूट को लागू करने के लिए कुछ बैंकों को ‘निर्दिष्ट बैंक’ के रूप में चुना है इन बैंकों में पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
- बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI)
- इंडियन बैंक
यदि आपका खाता इन बैंकों में है और आपकी आमदनी केवल पेंशन और ब्याज तक सीमित है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
कैसे मिलेगा इस सुविधा का लाभ?
यदि आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:
- बैंक से संपर्क करें
अपने बैंक शाखा में जाएं और इस सुविधा की जानकारी प्राप्त करें। - घोषणा पत्र भरें
बैंक द्वारा दिया गया फॉर्म भरें, जिसमें अपनी आमदनी का विवरण और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। - बैंक द्वारा टैक्स कटौती
बैंक आपके फॉर्म के आधार पर टैक्स की गणना करेगा और टीडीएस के माध्यम से कटौती करेगा। - इनकम टैक्स रिटर्न से छूट
जब बैंक आपका टैक्स काटकर सरकार को जमा कर देगा, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।