18 लाख रुपये तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्स, जानिए कैसे उठा सकते हैं पूरा फायदा Income Tax

Income Tax हर साल जब बजट पेश किया जाता है, तो सबसे ज्यादा चर्चा आयकर (Income Tax) को लेकर होती है आम आदमी हमेशा यही चाहता है कि उसकी कमाई पर टैक्स कम से कम कटे और उसे अपनी मेहनत की पूरी कमाई मिले इसी बीच एक राहत भरी खबर आई है कि अब 18 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह टैक्स-फ्री बनाया जा सकता है।

सरकार ने नए आयकर नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे लोगों को टैक्स बचाने का एक बड़ा मौका मिला है अब अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं, तो आप 18 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देंगे इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह कैसे संभव है और किन तरीकों से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं।

नई टैक्स व्यवस्था में छूट का फायदा कैसे मिलेगा

सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा फायदा होगा 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिया गया है इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 75,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी दी गई है इस तरह, कुल मिलाकर 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

लेकिन सवाल यह है कि अगर आपकी आमदनी 12.75 लाख रुपये से ज्यादा है, तो क्या आप इसे पूरी तरह टैक्स-फ्री कर सकते हैं? इसका जवाब हां है! सही टैक्स प्लानिंग और कुछ खास छूटों का उपयोग करके आप 18 लाख रुपये तक की आय पर भी कोई टैक्स नहीं देंगे आइए जानते हैं कैसे।

कैसे 18 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री बनाया जा सकता है

अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपये है, तो कुछ खास टैक्स बचत योजनाओं और छूटों का फायदा उठाकर आप अपनी टैक्स देनदारी को शून्य कर सकते हैं इसके लिए सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग (Salary Restructuring) और कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की जरूरत होगी।

1. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करें

सरकार ने NPS (National Pension System) में निवेश करने पर विशेष टैक्स छूट दी है अगर आप अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 14% NPS में जमा करते हैं, तो यह पूरी तरह टैक्स फ्री होगा उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी और DA 12.75 लाख रुपये है, तो आप 1.71 लाख रुपये तक NPS में निवेश करके इस रकम को टैक्स फ्री बना सकते हैं।

2. कंपनी से मोटर कार सुविधा लें

अगर आपकी कंपनी आपको मोटर कार की सुविधा देती है, तो यह भी टैक्स छूट के तहत आता है आमतौर पर कंपनियां अपने कर्मचारियों को 4 लाख रुपये तक की गाड़ी कंपनी के नाम से उपलब्ध कराती हैं, जिस पर टैक्स नहीं लगता।

3. गिफ्ट और अलाउंस का फायदा उठाएं

आयकर अधिनियम के तहत, कंपनी से प्राप्त गिफ्ट्स और कुछ विशेष अलाउंस टैक्स-फ्री होते हैं अगर आपकी कंपनी आपको हर साल 5,000 रुपये तक के गिफ्ट्स देती है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

4. स्टैंडर्ड डिडक्शन और अन्य छूटों का फायदा लें

सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 75,000 रुपये तक की छूट दी है इसके अलावा, मेडिकल इंश्योरेंस, होम लोन के ब्याज और अन्य बचत योजनाओं का सही उपयोग करके भी आप अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं।

क्या टैक्स छूट के नियमों में आगे और बदलाव होंगे

सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में आयकर कानून में और बड़े बदलाव हो सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही नए आयकर कानून (New Income Tax Law) को संसद में पेश कर सकती हैं, जिससे करदाताओं को और अधिक राहत मिल सकती है।

अगर सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन और NPS निवेश पर मिलने वाली छूट को और बढ़ाती है, तो इससे लाखों करदाताओं को सीधा फायदा होगा ऐसे में यह जरूरी है कि आप समय-समय पर इनकम टैक्स के नए नियमों को समझें और अपने टैक्स प्लानिंग को अपडेट करें।

क्या आपको नई टैक्स व्यवस्था अपनानी चाहिए

अब सवाल यह उठता है कि क्या आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) छोड़कर नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) अपनानी चाहिए? इसका जवाब आपकी आमदनी और निवेश पर निर्भर करता है।

  • अगर आपकी सैलरी 18 लाख रुपये तक है और आप ज्यादा कटौती (Deductions) नहीं लेते हैं, तो नई टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेहतर हो सकती है।
  • अगर आप पहले से ही PPF, EPF, NPS और होम लोन में निवेश कर रहे हैं, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था आपके लिए अधिक लाभदायक हो सकती है।

सरकार ने यह सुविधा दी है कि आप हर साल अपनी सुविधा के अनुसार टैक्स व्यवस्था चुन सकते हैं, इसलिए अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा करके सही विकल्प चुनें।

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