FD TDS Benefit बचत करना हर किसी के लिए जरूरी होता है और खासकर जब बात सीनियर सिटीजन की हो तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक बेहतरीन विकल्प साबित होता है लेकिन FD पर कटने वाले टैक्स (TDS) को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं अब सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी राहत दी है जिससे उन्हें TDS से छूट मिल सकेगी इससे उनकी आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा और ज्यादा फायदा मिलेगा।
सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स छूट का फायदा दिया है जिससे उन्हें अधिक ब्याज मिलने के साथ-साथ टैक्स कटौती से भी राहत मिलेगी इस नए नियम के तहत अब एक निश्चित लिमिट तक FD पर कोई TDS नहीं कटेगा इसका मतलब यह है कि अगर आपकी ब्याज आमदनी तय सीमा से कम है तो आपको TDS की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि कौन-कौन से बैंक इस योजना के तहत बेहतरीन ब्याज दर दे रहे हैं और किन शर्तों पर यह छूट लागू होगी।
FD पर TDS से छूट का नया नियम क्या है
सीनियर सिटीजन को फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर अब नए नियम के तहत राहत दी गई है इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80TTB के अनुसार, अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को FD पर मिलने वाले ब्याज पर ₹50,000 तक की छूट दी गई है यानी अगर आपकी FD से होने वाली ब्याज आय ₹50,000 से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा इससे पहले यह सीमा ₹10,000 थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
कौन-कौन से बैंक दे रहे हैं अच्छे ब्याज दर
अगर आप भी FD में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि कौन-कौन से बैंक इस समय सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं।
- DCB बैंक: यह बैंक सीनियर सिटीजन को 8.5% सालाना ब्याज दे रहा है
- RBL बैंक: इस बैंक में 8% की ब्याज दर मिल रही है
- बंधन बैंक: सीनियर सिटीजन को 7.75% सालाना ब्याज दिया जा रहा है
- एक्सिस बैंक: यह बैंक 7.6% ब्याज ऑफर कर रहा है
FD पर TDS से बचने के तरीके
अगर आप चाहते हैं कि आपकी FD पर TDS न कटे तो इसके लिए आपको फॉर्म 15H भरना होगा यह फॉर्म उन सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी कुल आमदनी टैक्स छूट की सीमा से कम है इस फॉर्म को भरकर बैंक में जमा करने से आपकी ब्याज आमदनी पर कोई टैक्स नहीं कटेगा।
TDS में दी गई यह छूट सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है क्योंकि इससे उनकी बचत और बढ़ेगी ऐसे में अगर आप भी FD करवाने की योजना बना रहे हैं तो नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही निवेश करें।