Driving Licence: आधार कार्ड से घर बैठे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस, बिना RTO जाए, जानिए कैसे होगा आवेदन

Driving Licence: ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जो यह प्रमाणित करता है कि किसी व्यक्ति को सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति है। भारत में किसी भी वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यह परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है और इसके बिना वाहन चलाना अवैध माना जाता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

  1. हल्के मोटर वाहन लाइसेंस (LMV – Light Motor Vehicle)
    यह उन व्यक्तियों के लिए होता है जो कार, वैन, जीप आदि जैसे हल्के मोटर वाहनों को चलाने के इच्छुक हैं।
  2. मोटरसाइकिल लाइसेंस (MCWG – Motorcycle With Gear)
    इस प्रकार का लाइसेंस मोटरसाइकिल और स्कूटर जैसे दोपहिया वाहनों के लिए जारी किया जाता है, जिनमें गियर होते हैं।
  3. गियर रहित दोपहिया वाहन लाइसेंस (Non-Gear Motor Cycle License)
    यह उन लोगों के लिए होता है जो बिना गियर वाली स्कूटर और बाइक चलाना चाहते हैं।
  4. कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस
    यह ट्रक, बस, टैक्सी, मालवाहक वाहन आदि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वाहन चलाने वालों को जारी किया जाता है।
  5. प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस
    यह उन पेशेवर चालकों के लिए होता है जो सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में कार्यरत होते हैं, जैसे कि बस या टैक्सी ड्राइवर।

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. आवेदन कैसे करें?

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना अब पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं:

  • ऑनलाइन आवेदन: परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (parivahan.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी RTO (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) में जाकर फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।

2. आवश्यक दस्तावेज

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है

पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि
पता प्रमाण: बिजली बिल, पानी बिल, राशन कार्ड आदि
जन्म तिथि प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट आदि
पासपोर्ट साइज फोटो
✅ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)

3. लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करें

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस (Learning License) लेना जरूरी है। इसके लिए:

  • आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें ट्रैफिक नियमों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।
  • यह परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है।
  • लर्निंग लाइसेंस आमतौर पर 6 महीने के लिए वैध होता है।

4. ड्राइविंग टेस्ट देना होगा

  • लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद, आपको एक प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
  • यह टेस्ट स्थानीय RTO द्वारा आयोजित किया जाता है।
  • ड्राइविंग टेस्ट पास करने पर आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है और कुछ दिनों के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता

आयु सीमा:

  • हल्के वाहन (LMV) के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • वाणिज्यिक लाइसेंस (कमर्शियल लाइसेंस) के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित है।

स्वास्थ्य मानक:

  • व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
  • यदि आवश्यक हो, तो एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और नवीनीकरण

  • व्यक्तिगत ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर 20 साल या 50 वर्ष की आयु तक वैध रहता है।
  • कमर्शियल लाइसेंस की वैधता 3 साल होती है, जिसके बाद इसे नवीनीकरण कराना अनिवार्य होता है।
  • नवीनीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में की जा सकती है।

निष्कर्ष

आज के डिजिटल युग में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आप आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके बिना RTO जाए भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाकर आप समय की बचत कर सकते हैं और सरलता से अपना लाइसेंस पा सकते हैं।

Leave a Comment

Join WhatsApp WhatsApp Icon