Tax Saving वित्त वर्ष 2024-25 अब अपने अंतिम दौर में है और अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को अनावश्यक टैक्स कटौती से बचाना चाहते हैं, तो 31 मार्च से पहले सही निवेश करना बहुत जरूरी है कई लोग साल के आखिरी समय में टैक्स बचाने की जल्दी में गलत निवेश कर बैठते हैं जिससे उन्हें वांछित फायदा नहीं मिल पाता सही रणनीति अपनाकर आप न केवल टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय योजना भी बना सकते हैं।
सरकार ने आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कई ऐसे निवेश विकल्प उपलब्ध कराए हैं जिनमें निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है इस लेख में हम आपको उन्हीं बेहतरीन निवेश विकल्पों के बारे में बताएंगे, जिनका उपयोग करके आप 31 मार्च से पहले अपना टैक्स बचा सकते हैं चाहे आप सुरक्षित रिटर्न चाहते हों या उच्च रिटर्न के साथ जोखिम उठाने के लिए तैयार हों, इस लेख में आपको हर प्रकार के निवेश का सही विकल्प मिलेगा।
टैक्स बचाने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश विकल्प है, जिसे सरकार समर्थित करती है यह योजना न केवल अच्छा ब्याज प्रदान करती है, बल्कि इसमें किए गए निवेश, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी राशि तीनों ही टैक्स-फ्री होते हैं आप इसमें सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलेगी।
बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है, तो सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है इसमें निवेश करने पर आपको PPF से भी अधिक ब्याज मिलता है और यह पूरी तरह से टैक्स-फ्री होता है इस योजना के तहत न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना निवेश कर सकते हैं, और सेक्शन 80C के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं।
राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC): निश्चित रिटर्न वाला निवेश
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) एक सुरक्षित निवेश विकल्प है, जो 5 साल की अवधि के लिए होता है इसमें वर्तमान में 7.7% की ब्याज दर मिलती है और इसमें किया गया निवेश सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट के लिए पात्र होता है हालांकि, इस पर अर्जित ब्याज टैक्सेबल होता है, लेकिन इसे अगले साल के लिए 80C में दोबारा क्लेम किया जा सकता है।
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)
यदि आप 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है इसमें निवेश करने पर आपको 8.2% की आकर्षक ब्याज दर मिलती है और यह निवेश सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट के योग्य होता है हालांकि, अर्जित ब्याज पर टैक्स लागू होता है, लेकिन यह योजना रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी के लिए एक सुरक्षित विकल्प है।
बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)
5 साल की लॉक-इन अवधि वाली टैक्स सेविंग FD में निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं यह उन निवेशकों के लिए सही विकल्प है, जो बिना किसी जोखिम के निश्चित रिटर्न चाहते हैं हालांकि, इस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लागू होता है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) न केवल रिटायरमेंट के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, बल्कि इसमें किए गए निवेश पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है इसके अलावा, सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिलती है, जिससे यह अधिक टैक्स बचाने के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है।
स्वास्थ्य बीमा में निवेश कर बचाएं टैक्स
स्वास्थ्य बीमा लेना न केवल आपके परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि इसके प्रीमियम पर सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट भी मिलती है यदि आप अपने और अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, तो आपको 25,000 रुपये तक की छूट मिलेगी, जबकि वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए यह छूट 50,000 रुपये तक हो सकती है।