Income Tax Refund इनकम टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में देरी और जटिलताओं से जूझ रहे टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है वित्त मंत्रालय ने हाल ही में ऐसे कदम उठाए हैं जो इस प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाएंगे, जिससे टैक्सपेयर्स को जल्द और आसानी से रिफंड प्राप्त होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करते हुए घोषणा की थी कि अगले दो वर्षों में सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल और पेपरलेस बनाया जाएगा, जिसमें अपील से संबंधित आदेश भी शामिल हैं इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए, इनकम टैक्स विभाग ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर “Request For Order Giving Effect” नामक नया फीचर शुरू किया है।
अपील प्रक्रिया में सुधार
यदि कोई टैक्सपेयर इनकम टैक्स विभाग के आदेश से असहमत है और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करता है, तो उसे विवादित राशि अपील के साथ जमा करनी पड़ती है यदि अपील का निर्णय टैक्सपेयर के पक्ष में आता है तो वर्तमान में उसे इनकम टैक्स विभाग में फिर से आवेदन करना पड़ता है ताकि जमा की गई राशि वापस मिल सके यह प्रक्रिया समय-साध्य और जटिल होती है।
नए फीचर की मदद से अपील पर आदेश के पालन में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा टैक्सपेयर्स को रिफंड या आवश्यक समायोजन के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा साथ ही, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स एडवोकेट्स और टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स ऑफिस के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी यह प्रक्रिया अब अधिक सरल और पारदर्शी हो गई है।
नए फीचर का उपयोग कैसे करें
इस नए फीचर का लाभ उठाने के लिए टैक्सपेयर्स को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
- पेंडिंग एक्शन पर जाएं: लॉगिन करने के बाद, ‘पेंडिंग एक्शन’ सेक्शन में जाएं।
- ई-प्रोसीडिंग्स चुनें: ‘Go to Pending Actions’ पर क्लिक करने के बाद, ‘E-Proceedings’ विकल्प चुनें।
- रिक्वेस्ट सबमिट करें: ‘Request For Order Giving Effect’ विकल्प का चयन करें, नया रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए ‘न्यू रिक्वेस्ट’ पर क्लिक करें, संबंधित असेसमेंट की जानकारी भरें और सबमिट करें।
रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद, इनकम टैक्स विभाग इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करेगा जिससे अपील पर आए आदेश को शीघ्र लागू किया जा सकेगा।
भविष्य की दिशा
सरकार ने इस पहल के माध्यम से अफसरशाही के कारण होने वाली देरी को समाप्त करने का प्रयास किया है टैक्स अनुपालन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है डिजिटलीकरण से न केवल प्रक्रियाएं सरल होंगी, बल्कि यह टैक्सपेयर्स के विश्वास को भी बढ़ाएगा।
प्रोफेशनल्स और टैक्सपेयर्स के लिए कम पेपरवर्क के साथ त्वरित अनुपालन और शीघ्र रिफंड की सुविधा उपलब्ध होगी यह भारतीय टैक्स प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार है इसलिए, यदि किसी अपील पर निर्णय आपके पक्ष में आता है तो इस नए फीचर का उपयोग करके पूरी प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करें और अपने रिफंड का लाभ उठाएं।