₹10 और ₹20 के सिक्के चलेंगे की नहीं, जानिए की क्या है आरबीआई का नया नियम सिक्कों के लिए RBI 10 or 20 Rupees Coin Rule

RBI 10 or 20 Rupees Coin Rule भारत में समय-समय पर सिक्कों को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं हाल ही में, ₹10 और ₹20 के सिक्कों को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है कई लोग इन सिक्कों को लेने से मना कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों और आम जनता को काफी परेशानी हो रही है कई दुकानदार और ग्राहक इन सिक्कों की वैधता को लेकर अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या ये सिक्के कानूनी रूप से मान्य हैं या नहीं।

सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इस मुद्दे पर कई बार स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग इन सिक्कों को स्वीकार करने से हिचकिचा रहे हैं इस लेख में हम आपको बताएंगे कि ₹10 और ₹20 के सिक्के को लेकर सरकार की आधिकारिक स्थिति क्या है, ये सिक्के कैसे बनाए गए हैं, और इन्हें लेने या न लेने को लेकर क्या नियम हैं।

₹10 और ₹20 के सिक्कों की वैधता पर सरकार का स्पष्टीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ₹10 और ₹20 के सिक्के पूरी तरह से वैध हैं और इन्हें लेन-देन में इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ अफवाहों के कारण कई लोगों ने इन सिक्कों को अस्वीकार करना शुरू कर दिया था, जिससे बाजार में समस्याएं उत्पन्न होने लगीं लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इन सिक्कों को न लेना या लेने से मना करना गैरकानूनी है।

सरकार के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 तक देश में लगभग 2,52,886 लाख ₹10 के नोट और 79,502 लाख ₹10 के सिक्के प्रचलन में थे इसी तरह, ₹20 के सिक्के पहली बार 2020 में जारी किए गए थे और अब ये भी बड़े पैमाने पर उपयोग में आ रहे हैं इसका मतलब यह है कि ये सिक्के पूरी तरह से प्रामाणिक हैं और देश के हर कोने में मान्य हैं।

₹10 और ₹20 के सिक्कों की विशेषताएँ

₹10 के सिक्के लंबे समय से प्रचलन में हैं और यह सामान्य गोलाकार आकार में आता है इसका वजन लगभग 7.74 ग्राम होता है और इसमें बाहर की रिंग स्टेनलेस स्टील की और अंदर का हिस्सा कॉपर-निकल का बना होता है।

वहीं, ₹20 का सिक्का 12 किनारों वाला होता है, जिसे बहुभुज आकार में डिज़ाइन किया गया है यह सिक्का भारत की अर्थव्यवस्था और स्थिरता को दर्शाता है इसका वजन 8.54 ग्राम होता है और इसे निकेल-सिल्वर और निकेल-ब्रास मिश्रण से बनाया गया है।

इन सिक्कों के आगे की तरफ अशोक स्तंभ का चिह्न और “सत्यमेव जयते” लिखा होता है परिधि पर “भारत” हिंदी में और “INDIA” अंग्रेजी में अंकित होता है।

लोग क्यों फैला रहे हैं अफवाहें

₹10 और ₹20 के सिक्कों को लेकर अफवाहें तब शुरू हुईं जब कुछ समय पहले कुछ जाली सिक्के बाजार में आ गए थे इससे लोगों को लगा कि सभी सिक्के नकली हो सकते हैं और उन्होंने इन्हें लेने से मना करना शुरू कर दिया हालांकि, सरकार और RBI ने यह स्पष्ट किया कि सभी सिक्के कानूनी रूप से वैध हैं और बैंकों द्वारा इन्हें बदला भी जा सकता है।

इसके अलावा, कई जगहों पर दुकानदारों और व्यापारियों को भी यह गलतफहमी हो गई कि ₹10 और ₹20 के सिक्के बंद कर दिए गए हैं लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ने कभी भी इन सिक्कों को बंद करने की घोषणा नहीं की है।

क्या होगा अगर कोई ₹10 या ₹20 का सिक्का लेने से इनकार करे

अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार ₹10 और ₹20 के सिक्के लेने से मना करता है, तो वह कानून का उल्लंघन कर सकता है भारतीय मुद्रा अधिनियम, 1881 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी मुद्रा लीगल टेंडर होती है और इसे स्वीकार करना अनिवार्य होता है।

यदि कोई बैंक, व्यापारी या दुकानदार इन सिक्कों को लेने से इनकार करता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत संबंधित बैंक या आरबीआई को कर सकता है भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी व्यक्ति इन सिक्कों को लेने से मना नहीं कर सकता और ऐसा करना गैरकानूनी होगा।

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